भाषा:
Elderly Care India

भारतीय रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता पर दिशानिर्देश

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने दिसंबर 2015 में दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में 'सुगम्य भारत अभियान' (Accessible India Campaign) शुरू किया था।

इसके अनुरूप भारतीय रेलवे ने भी 'दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे स्टेशनों और स्टेशनों पर सुविधाओं की सुगम्यता पर दिशानिर्देश' अधिसूचित किए हैं।

भारतीय रेलवे प्रणाली के सुगम्यता मानकों में दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए प्रवेश रैंप, सुलभ पार्किंग, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर/सहायता बूथ, शौचालय, पेयजल बूथ, रैंप/लिफ्ट युक्त सब-वे/फुट ओवर ब्रिज, दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल साइनेज और स्पर्शनीय मार्ग (tactile pathways) सहित मानक साइनेज आदि सुविधाओं का प्रावधान है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं हेतु सुगम्यता के मानक निर्धारित करने वाले नियम बनाने का अधिकार देती है।

संलग्न दस्तावेज़ "दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे स्टेशनों और स्टेशनों पर सुविधाओं की सुगम्यता पर दिशानिर्देश" एक अत्यंत उपयोगी पठनीय सामग्री है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है।

दस्तावेज़ को यहाँ डाउनलोड किया जा सकता है या नीचे देखा जा सकता है