जैसे-जैसे भारत बुजुर्गों और सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए सुगमता (accessibility) के संबंध में अधिक समावेशी दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि आवश्यक ज्ञान साझा करने को बढ़ावा दिया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और सीमित गतिशीलता वाले लोगों द्वारा उपयोग के लिए निजी और सार्वजनिक वाहनों के संशोधन से संबंधित प्रश्नों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) की वेबसाइट पर उपलब्ध "अनुकूलित वाहनों के प्रावधानों पर दिशानिर्देश" (Guidelines on Provisions for Adapted Vehicles) एक उपयोगी दस्तावेज़ है। दस्तावेज़ में शामिल कुछ विषय इस प्रकार हैं;
- तकनीकी और सुरक्षा आवश्यकताएं
- दिव्यांग चालकों के लिए चार पहिया वाहनों हेतु रेट्रो फिटमेंट/अनुकूलन किट की मंजूरी
- अनुशंसित संशोधन (Recommended modifications)
- व्हीलचेयर टाई-डाउन और सवारी संयम प्रणाली (wheelchair tie-down and occupant restraint system) के परीक्षण की आवश्यकताएं
- भारत की केंद्र सरकार द्वारा वाहन अनुकूलन के कानूनी प्रावधान, भारत में सुविधाएं और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग प्रथाएं
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने धारा 2 में अनुकूलित वाहनों (Adapted Vehicles) की शब्दावली और धारा 52 के तहत संशोधन प्रावधानों को शामिल किया है। यह मानक श्रेणी M1 के वाहनों के अनुकूलन को कवर करते हुए तैयार किया गया है, जिसमें दिव्यांग चालकों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए आवास और सुगमता की आवश्यकताएं शामिल हैं।
अनुकूलन के लिए विचार किए गए कुछ पैरामीटर हैं:
- एक परिवार में वाहन चलाने वाला व्यक्ति (चालक) सीमित गतिशीलता वाला और व्हीलचेयर का उपयोग करने वाला हो सकता है या उसके ऊपरी अंगों की कार्यक्षमता सीमित हो सकती है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य सामान्य गतिशीलता और कार्यक्षमता वाले हो सकते हैं;
- ऐसा वाहन होना जिसमें सीमित गतिशीलता वाले यात्री (व्हीलचेयर उपयोगकर्ता या बिना अंग अक्षमता वाले बुजुर्ग व्यक्ति) की गतिशीलता का प्रावधान हो;
इसके अलावा, यह मानक श्रेणी N1 के अनुकूलित वाहनों को कवर करता है, ताकि ऐड-ऑन नियंत्रण (द्वितीयक नियंत्रण / secondary controls) जोड़कर N1 वाहन को दिव्यांग व्यक्ति द्वारा चलाया जा सके और विशिष्ट अनुप्रयोगों में आजीविका अर्जित की जा सके।
यह मानक छोटे M2 वाहनों को भी कवर करता है जिन्हें सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए टैक्सी सेवा प्रदान करने हेतु अनुकूलित किया जा सकता है।
दस्तावेज़ को https://morth.nic.in/ पर देखा जा सकता है या यहाँ डाउनलोड किया जा सकता है (अनुकूलित वाहनों के प्रावधानों पर दिशानिर्देश) या नीचे देखा जा सकता है