सा.का.नि. 33.- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) ये नियम राजस्थान सरकार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण नियम, 2010 कहे जा सकेंगे।
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