संख्या: WCD 479 PHP 2007, बैंगलोर, दिनांक: 19 नवंबर, 2009। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का केंद्रीय अधिनियम 56) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को कर्नाटक माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2009 कहा जा सकेगा।
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