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Elderly Care India

महाराष्ट्र माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2010

संख्या OAH-2009/c.R.46lsudhar-1:- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम.-- इन नियमों को महाराष्ट्र माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2010 कहा जा सकेगा।

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