संख्या SW(S) 15/2008/258:- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 56) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को मेघालय माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2012 कहा जा सकेगा।
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