संख्या B.11014/2/2008-SWD, दिनांक 30 जुलाई, 2014। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 56) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिजोरम के राज्यपाल मिजोरम माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2013 को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करते हैं।
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों को मिजोरम माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2013 कहा जा सकेगा।
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