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Elderly Care India

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण (MWPSC) अधिनियम की धारा 19

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण (MWPSC) अधिनियम के अनुसार, धारा 19 राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करने का निर्देश देती है।

इसका मूल अंश इस प्रकार है: राज्य सरकार सुलभ स्थानों पर आवश्यकतानुसार वृद्धाश्रमों की स्थापना और उनका रख-रखाव चरणबद्ध तरीके से कर सकती है, जिसकी शुरुआत प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसे वृद्धाश्रम से की जाएगी, जिसमें न्यूनतम एक सौ पचास निर्धन और बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को समायोजित किया जा सके।

इसकी प्रगति पर वर्ष 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट संदर्भ के लिए संलग्न है।

MWPSC अधिनियम की धारा 19 दस्तावेज़ को यहाँ डाउनलोड किया जा सकता है या नीचे देखा जा सकता है