संख्या 6/1/2020-एसडब्ल्यू/एस-सिटिजन्स.भाग I : सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों के अलावा, राज्य में पहले से मौजूद या स्थापित किए जाने वाले सभी वृद्धाश्रम, आधिकारिक राजपत्र (असाधारण) संख्या 187 दिनांक 29 नवंबर 2023 में प्रकाशित "मणिपुर माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2023" के नियम संख्या 21 (माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 19 के साथ पठित) के अनुसार समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार के साथ पंजीकृत होंगे।
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