माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 56, 2007) की धारा 2 की उपधारा (i) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, पुदुचेरी, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों को "पुदुचेरी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2011" कहा जा सकेगा
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