माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 56, 2007) की धारा 32 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना सरकार एतद्द्वारा महिला, बाल, दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक विभाग (DW) द्वारा जारी जी.ओ.एमएस. संख्या 49, दिनांक 28.12.2011 में जारी तेलंगाना माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है
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