मार्गदर्शक सिद्धांत (GUIDING PRINCIPLE):
मानक 1: लाइसेंसिंग और पंजीकरण (Standard 1: Licensing and Registration) का उद्देश्य उन विभिन्न प्रक्रियाओं और अनुपालनों को परिभाषित करना है जो भारत में एक वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं ताकि निवासियों को किसी भी कदाचार से बचाया जा सके और गुणवत्तापूर्ण देखभाल का आश्वासन दिया जा सके।
मापने योग्य परिणाम (MEASURABLE OUTCOMES): कोई भी केयर होम बिना पंजीकरण के संचालित नहीं होगा और संबंधित राज्य / केंद्र सरकार के विभाग (विभागों) के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए।
दस्तावेज़ को नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है या नीचे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है
- लाइसेंसिंग और पंजीकरण (Licensing & Registration) - यहाँ डाउनलोड करें
- लाइसेंस के लिए आवेदन (Application for License) - यहाँ डाउनलोड करें
- पंजीकरण प्रमाणपत्र का नमूना (Sample Registration Certificate) - यहाँ डाउनलोड करें
- सुझाए गए लाइसेंस, स्वीकृतियां, अनापत्ति प्रमाणपत्र (Suggested Licenses, Approvals, NOC’s) - यहाँ डाउनलोड करें
लाइसेंसिंग और पंजीकरण (Licensing & Registration)
लाइसेंस के लिए आवेदन (Application for License)
पंजीकरण प्रमाणपत्र का नमूना (Sample Registration Certificate)
सुझाए गए लाइसेंस, स्वीकृतियां, एनओसी (Suggested Licenses, Approvals, NOC’s)